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डीएम करवायेंगे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव

नव-बिहार समाचार, भागलपुर। डीएम आदेश तितरमारे नगर निगम के निर्वाची पदाधिकारी होंगे। उनके नेतृत्व में नौ जून को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह को नगर परिषद सुल्तानगंज का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। नगर पंचायत नवगछिया के निर्वाची पदाधिकारी वहां के एसडीओ डॉ आदित्य प्रकाश और नगर पंचायत कहलगांव के निर्वाची पदाधिकारी भी वहां के एसडीओ होंगे।

डीएम ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। डीआरडीए के सभागार में नौ जून को 12 बजे सदस्यों को शपथ दिलायी जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद पहले मेयर और उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाएगा। एक घंटे तक सदस्यों के नहीं आने पर अनुपस्थित मानते हुए प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में किसी तरह के कोरम की जरूरत नहीं होगी। उपस्थित सदस्यों के बीच ही चुनाव करा दिया जाएगा। अगर किसी कारण से चुनाव नहीं हुआ तो सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी। डीएम ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को नोटिस जारी कर दिया है। नवनिर्वाचित सदस्यों को घर-घर जाकर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में शपथ ग्रहण और मेयर के चुनाव के स्थान और समय आदि की जानकारी दी गयी है। सर्वसम्मति नहीं होने पर गुप्त मतदान के जरिये चुनाव कराया जाएगा।

नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति और उपसभापति का चुनाव सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय स्थित यात्री निवास में कराया जाएगा। नगर पंचायत कहलगांव के मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद का चुनाव प्रखंड कार्यालय स्थित ट्रायसन भवन और नगर पंचायत नवगछिया का चुनाव अनुमंडल पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश द्वारा नवगछिया अनुमंडल के सभागार में कराया जाएगा। नगर परिषद और नगर पंचायत में शपथ ग्रहण और चुनाव के समय का निर्धारण निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इधर नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों की खरीद-फरोख्त की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम आदेश तितरमारे ने भागलपुर एसएसपी, नवगछिया एसपी और विशेष शाखा के डीएसपी को पत्र भेजकर खरीद-फरोख्त करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीएम ने सभी नविनर्वाचित पार्षदों की मोबाइल सर्विलांस पर रखकर निगरानी करने का निर्देश थानाध्यक्षों को दिया गया है। अगर किसी पार्षद को डराने-धमकाने या दबाव बनाने की शिकायत मिलेगी तो वैसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सभी थानाध्यक्षों को खरीद-फरोख्त की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने और उसकी जानकारी जिला प्रशासन को देने को कहा गया है। नवनिर्वाचित पार्षदों के घर के आसपास के लोगों से फीडबैक लेने को भी कहा गया है। तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था डीएम ने पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजकर चुनाव के दिन तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। चुनाव के दिन चुनाव स्थल के आसपास बैरियर लगाया जाएगा। मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती की जाएगी। आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया जाएगा। चुनाव के पहले या बाद में किसी तरह के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जुलूस निकालने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को दिया गया है।