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जीएसटी से सेवाएं महंगी होंगी; एसी रेल टिकट पर 5% टैक्स लगेगा, रेस्तरां में खाना 17% तक महंगा

 श्रीनगर/नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को ज्यादातर सेवाओं के लिए भी टैक्स दरें तय कर दीं। वस्तुओं की तर्ज पर इन्हें भी 5 सेगमेंट 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में बांटा गया है। वित्त मंत्री ने
इसकी घोषणा की। जीएसटी में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहले जैसे ही टैक्स फ्री होंगी। रेल टिकट पर फर्क नहीं पड़ेगा। पर रेलवे के एसी टिकट को 5% टैक्स के दायरे में रखा गया है। पिछले बजट में आईआरसीटीसी से टिकट लेने पर सर्विस टैक्स खत्म किया गया था। वहीं लग्जरी रेस्तरां में खाना 17% महंगा होगा। सिर्फ 5 सेवाएं फाइव स्टार होटल, मूवी टिकट, रेसिंग, बेटिंग और कैसिनो पर 28% टैक्स लगाया गया है। वैसे सोना, सिगरेट, बीड़ी, टेक्सटाइल, फुटवियर और बायो डीजल जैसी 6 वस्तुओं और कुछ सेवाओं की टैक्स दरें तय नहीं हो पाई हैं। इसके लिए 3 जून को दिल्ली में फिर बैठक होगी। नई टैक्स दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी।
बिजली बिल पर जीएसटी नहीं
बिजली बिल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर अब भी सर्विस टैक्स नहीं लगता है।
वस्तुओं की तर्ज पर सर्विसेज में भी टैक्स 5 सेगमेंट में होगा, नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी
ट्रांसपोर्ट- ट्रक ट्रांसपोर्ट पर आधा प्रतिशत तक टैक्स बढ़ेगा
मौजूदा टैक्स- 4.5% ट्रक ट्रांसपोर्ट पर अभी 70% अबेटमेंट है। यानी 30% हिस्से पर 15% टैक्स लगता है। यह बिल का 4.5% ही होता है।
जीएसटी में- 5% टैक्स कम रखा गया है। क्योंकि इसका मुख्य इनपुट पेट्रोल-डीजल जीएसटी से बाहर है। इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
ट्रेन- एसी ट्रेन के टिकट पर 5% तक बढ़ेगा टैक्स
मौजूदा टैक्स-  0% मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक और हज यात्राओं पर अभी टैक्स नहीं है।
- नॉन-एसी ट्रेन के टिकट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है।
- एसी ट्रेन टिकट पर टैक्स नहीं।
जीएसटी में- 0% जीएसटी में भी मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक यात्राओं पर टैक्स नहीं होगा।
- नॉन-एसी ट्रेन के टिकट पर जीएसटी में भी टैक्स नहीं होगा।
- एसी ट्रेन टिकट पर 5% टैक्स।
कैब एग्रीगेटर
मौजूदा टैक्स-  6%  ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर पर अभी 6% टैक्स लगता है।
जीएसटी में- 5% इन सर्विसेज को 5% वाले स्लैब में रखा गया है। {यानी 1% कम। 
एयर ट्रैवल- इकोनॉमी में बचत लेकिन बिजनेस क्लास महंगा होगा
मौजूदा टैक्स-  6% अभी इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 6% टैक्स लगता है। 
9% और बिजनेस क्लास के टिकट पर 9 % टैक्स लगता है। 
जीएसटी में- 5% इकोनॉमी क्लास के लिए 5% टैक्स। {यानी 1% की बचत।
12% बिजनेस क्लॉस के लिए 12% टैक्स। {यानी टैक्स 3% बढ़ेगा।
रेस्तरां में खाना- सभी तरह के होटलों में खाने का टैक्स बढ़ेगा। फाइव स्टार होटलों के बिल तो 17% तक बढ़ेंगे
मौजूदा टैक्स-  11% फूड बिल के 40% हिस्से पर 15% टैक्स लगता है। इसे पूरे बिल के हिसाब से जोड़ेंगे तो यह 6% होता है। अभी वैट पूरे बिल पर 5% लगता है। दोनों को जोड़कर खाने पर कुल टैक्स 11% लगता है। जीएसटी में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है।
जीएसटी में- 12% नॉन-एसी रेस्तरां में फूड बिल पर 12% टैक्स लगेगा। {यानी 1% ज्यादा।
18%  शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्तरां में 18% टैक्स। {यानी 7% ज्यादा।
28%  लग्जरी रेस्तरां पर 28% टैक्स रेट लागू होगा। {यानी 17% ज्यादा।
होटल के कमरे- 5000 रु. के रूम पर अभी 500 रु. टैक्स लगता है। जीएसटी में 900 रु. लगेगा। यानी 400 रु. ज्यादा
मौजूदा टैक्स- 10% अभी 3,000 रुपए तक किराए पर कोई टैक्स नहीं। इससे ज्यादा रूम रेंट पर राज्य (मप्र) का 10% लक्जरी टैक्स लगता है। यानी होटल के कमरे महंगे हो जाएंगे। अभी केंद्र सरकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। 
जीएसटी में- 1000 रुपए से कम किराए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
12% 1000-2500 रुपए के कमरों पर।
18% 2500 से 5000 रु. तक के कमरों पर।
28%  5000 रु. से अधिक के कमरे पर।
टूर एंड ट्रैवल्स
मौजूदा टैक्स-  15%  अभी 15% लगता है। हालांकि टूर बिल में कुछ चीजों पर इस टैक्स से छूट मिली हुई है।
जीएसटी में-  18% जीएसटी के दौरान टूर एंड ट्रैवल पर 18% टैक्स लगेगा।
- यानी टैक्स रेट 3% बढ़ जाएगा।