सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 9 शहरों में सहारा को अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया।
निवेशकों का पैसा लौटाए बगैर सुब्रत रॉय सहारा का जेल से बाहर आना अब मुश्किल है। कोर्ट ने सहारा को चल-अचल संपत्ति बेचने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं जिसके चलते सहारा अपनी संपत्ति को मार्केट रेट और सर्किल रेट के नीचे नहीं बेच सकेगा। पूरी संपत्ति बेचने पर जो पैसा मिलेगा उसे सेबी द्वारा प्रबंधित बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को पैसा एकत्रित करने के लिए थोड़ी और राहत दी है। कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी से सहारा द्वारा बेचे जाने वाली संपत्तियों की टाइटल डीड खरीदार के नाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को फिक्स्ड डिपोजिट और बांड को भी बेचने की अनुमति दे दी है और इनकी बिक्री से मिलने वाले धन को सेबी द्वारा प्रबंधित बैंक अकाउंट में जमा कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवकत एफएस नरिमन को इस मामले में स्वतंत्र सलाहकार नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायाल ने सहारा की अगली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित की जाने वाली तीन जजों की बेंच के सामने करने के निर्देश भी दिए हैं।