केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधान ऐसे निजी स्कूलों पर भी लागू होते हैं जो दिल्ली शिक्षा अधिनियम के तहत संचालित होते हैं.
सीआईसी ने बुधवार को यह व्यवस्था जिंदल पब्लिक स्कूल के एक पूर्व कर्मचारी की ओर से दायर सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के संबंध में दी जिसमें उसने शिक्षा निदेशालय से अपनी सर्विस बुक और पूर्व नियोक्ता का ब्योरा मांगा था.
निदेशालय ने उपलब्ध सूचना मुहैया कराई, लेकिन स्कूल ने जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम उस पर लागू नहीं होता है.
स्कूल को पूर्व कर्मचारी की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कहा कि स्कूल दिल्ली शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत सेवा की नियमन शर्तें, नियत वेतन भुगतान का रिकार्ड रखने के लिए बाध्य हैं जो कर्मचारी के सूचना के अधिकार में निहित है.
इसके तहत शिक्षकों को अपने नियोक्ता से सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है.’ आयुक्त ने कहा कि अगर अपीलकर्ता को दिल्ली शिक्षा अधिनियम जैसे किसी कानून के तहत अपने स्कूल से पूर्व कर्मचारी की हैसियत से सूचना पाने का अधिकार है.
उन्होंने कहा, ‘इसलिए स्कूल को कानून के तहत अपने दायित्व का पालन करने का निर्देश दिया जाता है जो अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना प्रदान करके हो सकता है.’