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नवगछिया में बलत्कार के दोषी को मिली दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा


नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के एडीजे चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने 5 फरवरी को बलत्कार के एक मामले में जहां एक व्यक्ति को दस वर्ष सश्रम कारावास तथा पाँच हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान बताया गया है।
वहीं इस मामले के अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में अदालत ने सरकार को भी आदेश भेजा है कि 50 हजार की राशि बलात्कार की पीड़िता को बतौर शादी में सहायता के लिये भुगतान करे।
मामला खरीक थाना कांड संख्या 25/08 दिनांक 5 अप्रेल 2008 का है। जिसमें खरीक थाना क्षेत्र के तेलघी राय टोला निवासी बद्री सिंह को अदालत ने यह सजा सुनायी है। जिस कांड की सूचक स्वयं पीड़िता ही है।