नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार 24 जनवरी को आर्म्स एक्ट मामले में एक व्यक्ति को दो वर्ष सश्रम कारावास तथा 3 हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी ।
यह सजा गोपालपुर थाना कांड संख्या 420/09 दिनांक 13/11/09 के मामला जीआर 157/09 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) b a के अभियुक्त बड़ी मकन्दपुर निवासी मंटू मंडल को सुनायी है। जिसके पास से कमर से एक अवैध लोडेड देशी पिस्तौल तथा शर्त की जेब से एक जिंदा गोली बरामद हुई थी। इस मामले में सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी राम चन्द्र ठाकुर ने भाग लिया।