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नवगछिया के तेतरी निवासी हलचल को मिली दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा


नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने 17 दिसम्बर को वाहन चालक तेतरी निवासी हलचल सिंह को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। 
मिली जानकारी के अनुसार मामला 29 जून वर्ष 2001 सुबह साढे. छह बजे का है । जब तेतरी गांव के पास एक जीप से कुचल कर गांव के ही बबलू राय 31 की मौत हो गयी थी. उस समय बबलू के भाई शत्रुघन राय के बयान पर नवगछिया थाने में गाँव के ही चालक हलचल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. 
पूरे मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एसडीजेएम की अदालत ने हलचल सिंह को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304 ए में दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा दी है. अर्थ दंड की राशि न देने पर तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भोगनी होगी. 
इसके साथ ही भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 279 में दोषी पाते हुए तीन माह सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थ दंड तथा भादवि की धारा 337 में दोषी पाते हुए तीन माह सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थ दंड की सजा दी है. अर्थ दंड की राशि न देने पर एक माह कारावास की बात सजा अदालत ने अपने फैसले में कही है. 
इस मामले में न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थ दंड की 80 फीसदी राशि पीड.ित को मिलेगी. इस मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाना कांड संख्या 133/01 में दर्ज की गयी थी. न्यायालय में मामले की सुनवाई जीआर 340/04 में दर्ज कर की जा रही थी. सरकार की ओर से इस मामले में अभियोजन संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामचंद्र ठाकुर ने किया.