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आधार कार्ड मामले पर सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट


केंद्र सरकार ने आधार कार्ड संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में
बदलाव के लिए उसका दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए आधार कार्ड के बारे में उसके उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है, जिसमें उसने कहा था कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और किसी भी शख्स को सरकारी स्कीम का लाभ देने के लिए इस कार्ड के आधार पर नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन ने कहा कि सरकार उस आदेश में बदलाव चाहती है जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस आदेश का असर कई वेलफेयर स्कीम पर पड़ सकता है और यह आदेश उन स्कीमों के रास्ते में बाधा डाल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचरल गैस की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बदलाव होना चाहिए क्योंकि उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी कंस्यूमर स्कीम के लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी है।