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अमानत में खयानत करने पर मिली दो साल सश्रम कारावास की सजा


नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुमार की अदालत ने 17 सितम्बर को अमानत में खयानत करने के आरोप में एक आरोपी को दो साल सश्रम कारावास तथा पाँच हजार आर्थिक दंड की सजा सुनायी है | सजा के तहत अर्थदंड की राशि सूचिका को मिलेगी | अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी |
मामला बिहपुर थाना कांड संख्या 136/09 का है | जिसे सूचक बीबी पचिया ने मामला दर्ज कराया था | जिसके अनुसार उसने आरोपी मो0 सलाउद्दीन पिता मो0 हसन ग्राम बिहपुर को फरवरी 1997 में आधा किलो चांदी ( कीमत दस हजार ) का एक हसुली सुरक्षित रूप से रखने को दी थी | बेटी की शादी के समय वापस करने की शर्त पर | जिसे आरोपी द्वारा समय पर वापस नहीं किया गया और न ही उसका पैसा वापस किया |
इस मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम चंद्र ठाकुर ने भाग लिया |