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हत्या के अपराध में चार को मिली आजीवन कारावास की सजा



  • नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को सत्र वाद संख्या 1031/10 के तहत हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है |
  • मामला जमीन विवाद को लेकर नगरपाड़ा निवासी शिवनरायण गोस्वामी की हत्या का था |
  • घटना है 14 मार्च 2008 की । 
  • जब  नगरपाड़ा निवासी शिवनरायण गोस्वामी नवगछिया बाजार से पत्नी कृष्णा देवी के साथ वापस लौट रहे थे अपने घर । 
  • गांव के ही मध्य विद्यालय के पास बसबीट्टा में पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने दोनों को घेर कर शिवनरायण गोस्वामी को मार दी थी गोली । 
  • घटना स्थल पर ही शिवनरायण गोस्वामी की हो गई थी मौत । 
  • मृतक की पत्नी कृष्णा देवी के बयान पर भवानीपुर सहायक थाना मे दर्ज की गई थी प्राथमिकी संख्या 70/08 ।
  • मधेपुरा जिला के रतवारा थाना क्षेत्र के खावन दियारा निवासी जयनरायण गोस्वामी, श्रीकांत गोस्वामी, पंकज गोस्वामी और नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के नगरपाड़ा निवासी बिट्टू गोस्वामी के विरुद्ध सुनायी गयी सजा |