नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को दहेज प्रताड़ना के एक आरोप में पिता और पुत्र को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दस दस हजार आर्थिक दंड की सजा दोनों को अलग अलग सुनायी है | सजा के तहत अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा मिलेगी |
मामला खरीक थाना क्षेत्र के लोकमानपुर गाँव का था | जिसे मो0 कमरुद्दीन के पुत्र मो0 अफ़रोज की पत्नी बीबी बिलकेश खातून ने 5 नवंबर 2007 को खरीक थाना में कांड संख्या 355/07 के तहत दर्ज कराया था |
मामले की सुनवायी पूरी करते हुए नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने मो0 कमरुद्दीन एवं इसके पुत्र मो0 अफ़रोज को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दस दस हजार आर्थिक दंड की सजा सुनायी है | मामले में सरकार की तरफ से सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी ने भाग लिया |
