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हत्या के अपराध में चार हुए दोषी करार, सजा मिलेगी दो सितंबर को


  • नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को सत्र वाद संख्या 1031/10 के तहत हत्या के एक मामले में चार लोगों को करार किया है दोषी । 
  • जिन्हें दो सितंबर को सुनायी जायेगी सजा  | 
  • मामला जमीन विवाद को लेकर नगरपाड़ा निवासी शिवनरायण गोस्वामी की हत्या का है |
  • घटना है 14 मार्च 2008 की । 
  • जब  नगरपाड़ा निवासी शिवनरायण गोस्वामी नवगछिया बाजार से पत्नी कृष्णा देवी के साथ वापस लौट रहे थे अपने घर । 
  • गांव के ही मध्य विद्यालय के पास बसबीट्टा में पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने दोनों को घेर कर शिवनरायण गोस्वामी को मार दी थी गोली । 
  • घटना स्थल पर ही शिवनरायण गोस्वामी की हो गई थी मौत । 
  • मृतक की पत्नी कृष्णा देवी के बयान पर भवानीपुर सहायक थाना मे दर्ज की गई थी प्राथमिकी संख्या 70/08 ।
  • भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के नगरपाड़ा निवासी जयनरायण गोस्वामी, श्रीकांत गोस्वामी, पंकज गोस्वामी और बिट्टू गोस्वामी के विरुद्ध सिद्ध किया गया है दोष ।
  • मामले में अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र नारायण चौधरी हैं शामिल |