नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने अवैध हथियार रखने के अपराध
में 3 जून को इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के झरकहवा निवासी
सुनील मण्डल को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है |
घटना एक जून 2003 की है। इस्माइलपुर थाना के थानाध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने सुनील मंडल को हथियार सहित गिरफ्तार किया था। 1थानाध्यक्ष के बयान पर इस्माइलपुर थाना मे प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जीआर संख्या 301 03 तहत न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई की। न्यायिक दंडाधिकारी ने अवैध हथियार रखने के अपराध में सुनील को दो वर्ष की सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इस मामले में सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी ने बहस में भाग लिया |
सुनील मण्डल को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है |
घटना एक जून 2003 की है। इस्माइलपुर थाना के थानाध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने सुनील मंडल को हथियार सहित गिरफ्तार किया था। 1थानाध्यक्ष के बयान पर इस्माइलपुर थाना मे प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जीआर संख्या 301 03 तहत न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई की। न्यायिक दंडाधिकारी ने अवैध हथियार रखने के अपराध में सुनील को दो वर्ष की सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इस मामले में सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी ने बहस में भाग लिया |
