पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व विवादित सांसद पप्पू यादव को
सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अजीत सरकार की हत्या के आरोप वह में जेल
में थे.
उच्च न्यायालय ने करीब 15 साल पुराने इस मामले से जुड़े सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया.
इसके साथ ही अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर यादव किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए.
माकपा के पूर्व विधायक सरकार की 14 जून 1998 को पूर्णिया जिले में अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी.
इधर पप्पू यादव के बरी होने की खबर मिलते ही नारायणपुर नवटोलिया में युवा कांगेस के सत्यम प्रियदर्शी उर्फ कुन्दन यादव व दिलीप यादव, लोजपा के प्रवेश यादव, विपिन यादव तथा युवा राजद के अरुण कुमार यादव इत्यादि ने खुशियाँ जाहिर की हैं | साथ ही कानून के प्रति अपना विश्वास भी जताया है |
पटना उच्च न्यायालय ने माकपा नेता
अजीत सरकार हत्या मामले में आरजेडी के पूर्व विवादित सांसद पप्पू यादव को
सबूतों के अभाव में शुक्रवार को बरी कर दिया.
न्यायमूर्ति वी एन सिंह और न्यायमूर्ति के
के लाल की पीठ ने निचली अदालत के फरवरी 2008 के आदेश को दरकिनार कर दिया
जिसमें यादव और दो अन्य आरोपियों राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को दोषी
ठहराया था. उच्च न्यायालय ने करीब 15 साल पुराने इस मामले से जुड़े सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया.
इसके साथ ही अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर यादव किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए.
माकपा के पूर्व विधायक सरकार की 14 जून 1998 को पूर्णिया जिले में अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी.
इधर पप्पू यादव के बरी होने की खबर मिलते ही नारायणपुर नवटोलिया में युवा कांगेस के सत्यम प्रियदर्शी उर्फ कुन्दन यादव व दिलीप यादव, लोजपा के प्रवेश यादव, विपिन यादव तथा युवा राजद के अरुण कुमार यादव इत्यादि ने खुशियाँ जाहिर की हैं | साथ ही कानून के प्रति अपना विश्वास भी जताया है |