बिजली विभाग के नवगछिया टाउन फीडर के कनिय विद्युत अभियंता अनिल पासवान के
विरूद्ध नवगछिया थाना क्षेत्र के धोबिनिया निवासी अधिवक्ता शंभुनाथ झा ने
नवगछिया न्यायालय में सोमवार को मुकदमा दायर किया।
जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई रंजीत कुमार प्रभात के घर में बिजली कनेक्शन के लिए मैने विभागीय कार्यालय में आवेदन दिया था। इस संबंध में 75 रूपये जमा करके रसीद प्राप्त की। इसके बावजूद स्टीमेट नहीं बनाया गया। इसके लिए बराबर बिजली कार्यलय का चक्कर लगा रहा था।
इसी दौरान स्टीमेट बनाने के लिए कनिय अभियंता ने दस हजार रूपये की घूस मांग की। मौके पर इसका विरोध व स्टीमेट बनाने के लिए बतौर उपभोक्ता अधिकार की बात की तो उन्होंने जान मारने की नीयत से गला दबा दिया। इससे किसी तरह बच गया तो ईट से प्रहार कर मुङो जख्मी कर दिया। साथ ही जेब से पंच हजार रूपये निकाल लिया। नोकिया कंपनी का मोबाइल भी ले लिया। इस मुकदमे को माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए निचली अदालत को हस्तांतरित कर दिया है।
बताते चलें कि उक्त कनिय अभियंता अनिल पासवान ने भी अनुसूचित जाति व जनजाति थाना में अधिवक्ता शंभुनाथ झाके खिलाफ मामला दर्ज किया है |
जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई रंजीत कुमार प्रभात के घर में बिजली कनेक्शन के लिए मैने विभागीय कार्यालय में आवेदन दिया था। इस संबंध में 75 रूपये जमा करके रसीद प्राप्त की। इसके बावजूद स्टीमेट नहीं बनाया गया। इसके लिए बराबर बिजली कार्यलय का चक्कर लगा रहा था।
इसी दौरान स्टीमेट बनाने के लिए कनिय अभियंता ने दस हजार रूपये की घूस मांग की। मौके पर इसका विरोध व स्टीमेट बनाने के लिए बतौर उपभोक्ता अधिकार की बात की तो उन्होंने जान मारने की नीयत से गला दबा दिया। इससे किसी तरह बच गया तो ईट से प्रहार कर मुङो जख्मी कर दिया। साथ ही जेब से पंच हजार रूपये निकाल लिया। नोकिया कंपनी का मोबाइल भी ले लिया। इस मुकदमे को माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए निचली अदालत को हस्तांतरित कर दिया है।
बताते चलें कि उक्त कनिय अभियंता अनिल पासवान ने भी अनुसूचित जाति व जनजाति थाना में अधिवक्ता शंभुनाथ झाके खिलाफ मामला दर्ज किया है |