नवगछिया स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार सिंह की
अदालत ने 22 वर्ष पुराने दुष्कर्म के एक मामले में गुरुवार को दोष सिद्ध
किया। खरीक थाना क्षेत्र के गोट खरीक शिवगंज टोला निवासी उपेन्द्र सहनी के
विरुद्ध न्यायालय ने यह फैसला दिया।इस मामले में घटना 12 जून 1991 की है। आरोपी ने केले के खेत में कार्य करने के बहाने बुलाकर गांव की महिला के साथ
दुष्कर्म किया था। पीडि़त महिला के बयान पर खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 376 भारतीय दंड विधान के तहत आधा दर्जन लोगों की गवाही पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। सरकार की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक किशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया।