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भागलपुर के एडीएम के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

बिहार के सिवान स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिव मूरत प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को शहर के व्यवसायी पुत्र को प्रताड़ित व गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के मामले में सुनवाई के पश्चात फरार घोषित करते हुए तत्कालीन सदर एसडीओ व वर्तमान में भागलपुर के एडीएम प्रभात कुमार के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2009 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तत्कालीन एसडीओ प्रभात कुमार ने शहर के राजेन्द्र पथ निवासी रुपक स्टूडियो के छायाकार को फोटोग्राफी के लिए आमंत्रित किया था। व्यस्तता के कारण छायाकार समय पर उपस्थित नहीं हो सका। कहा जाता है कि इसी विषय को लेकर अतिक्रमण हटाने के दौरान बिजली का टोका लगाकार अवैध विद्युत उपभोग का आरोप लगाकर स्टूडियो मालिक के पुत्र अमितेन्द्र कुमार मोनू को सदर एसडीओ ने गिरफ्तार कर लिया। विद्युत विभाग द्वारा सफाई साक्ष्य देने के पश्चात भी उसे घंटो थाने में निरुद्ध रखा गया।
उक्त मामले को लेकर अमितेन्द्र कुमार द्वारा सीजेएम न्यायालय में तत्कालीन एसडीओ प्रभात कुमार के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया गया था। विचारण वाद संख्या 862/12 में पूर्व में भी दो बार उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत हो चुका है। पुन: सुनवाई के दौरान अदालत ने अनुपस्थिति को लेकर प्रभात कुमार का बेल बांड 7 मई 12 को रद कर दिया था। बावजूद इसके आरोपी द्वारा कदम नहीं उठाये जाने पर फरार घोषित करते हुए अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।