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छठ हादसे को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ दो केस दर्ज

पटना में अदालत घाट पर 19 नवंबर को छठ पूजा के मौके पर मची भगदड़ में 17 लोगों की मौत के मामले में पटना और उपनगरीय पटना सिटी की अलग-अलग स्थानीय अदालतों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायत दायर किए गए।
अदालत घाट पर हुए हादसे में 17 लोगों की मौत को लेकर पटना में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
(पीयूसीएल) के पूर्व महासचिव और सामाजिक कार्यकर्ता किशोरी दास के आवेदन पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) रामाकांत यादव के समक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित सात लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई। सीजेएम ने शिकायत को दर्ज करते हुए इस मामले में 26 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।
वहीं, पटना सिटी इलाके में रामजी योगेश नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) प्रीति वर्मा के समक्ष हादसे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित नौ लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है। एसीजेएम ने मामले को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाकर झा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है, जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर निर्धारित की है।