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अब बीडीओ के दफ्तर से ही जारी होंगे जन्म प्रमाण पत्र

 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को योजना एवं विकास विभाग ने और सरल कर दिया है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब अनुमंडलाधिकारी यानी एसडीओ के दफ्तर जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के दफ्तर से ही अब जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। योजना एवं विकास विभाग ने शुक्रवार को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी।
 इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद अब आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने की अधिसूचना भी प्रभावी हो जाएगी। जन्म से इक्कीस दिन तक की अवधि की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जारी किया जा सकेगा। वहीं इक्कीस से तीस दिनों की अवधि तक जन्म प्रमाण पत्र पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाएगा। जन्म होने के एक महीने से एक साल तक की अवधि में जन्म प्रमाण पत्र प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। अब तक यह व्यवस्था थी कि इस श्रेणी के तहत जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन एक चरण अनुमंडलाधिकारी के दफ्तर से होकर गुजरता था। इसमें काफी समय लगता था। नई व्यवस्था के तहत इस चरण को समाप्त कर दिया गया है।