पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक को संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मलिक यह साबित करने में विफल रहे कि वे ब्रिटिश नागरिकता छोड़ चुके हैं। इसलिए उन्हें पाकिस्तान संसद की सदस्यता से निलंबित किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की बेंच ने सोमवार को यह फैसला दिया है। इससे पहले मलिक के वकील ने दस्तावेजी सबूतों के साथ कहा कि उनके मुवक्किल ने ब्रिटेन की नागरिकता छोड़ दी है। कोर्ट ने वे दस्तावेज निरर्थक बताकर खारिज कर दिए।
कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज से साफ है कि मलिक जब सांसद बने थे उस समय उनके पास दोहरी नागरिकता थी। विशेषज्ञों के अनुसार संसद की सदस्यता जाने के बाद 60 वर्षीय मलिक गृहमंत्री भी नहीं रह सकते हैं। मलिक ने 1990 के दशक में ब्रिटिश नागरिकता ली थी। तब वे स्व निर्वासन में ब्रिटेन में रह रहे थे।कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में उनके व्यावसायिक हित हैं।
एक निजी सुरक्षा फर्म में भी उनकी हिस्सेदारी है। अदालत ने महमूद अख्तर नकवी नामक व्यक्ति की याचिका पर यह आदेश दिया है। इसमें मलिक पर ब्रिटेन की नागरिकता भी रखने का आरोप है।