कोविड नियम नहीं मानने पर बंद होगी सब्जी मंडी व दुकानें, जिला प्रशासन को मिला अधिकार
कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं होने पर मंडी और दुकानों को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने भीड़भाड़ वाले स्थान, जिसमें सब्जी मंडी और बाजार आदि शामिल हैं, वहां कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया है। ऐसे स्थानों पर यदि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो जिला प्रशासन उन्हें अस्थाई तौर पर बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई भी कर सकता है।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद गृह विभाग द्वारा अनलॉक-10 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह 1 से 15 दिसंबर तक के लिए प्रभावी होगा। अनलॉक-9 में जो दिशा-निर्देश दिए गए उन्हें भी इसमें लागू रखा गया है। कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को देखते हुए कुछ एहतियात बरतने के भी निर्देश अनलॉक-10 में दिए गए हैं।