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अब वाहन खरीद के समय बीमा का नियम बदला, नया नियम लागू

अब बाइक खरीदते समय आपको एक साल नहीं बल्कि एक साथ पांच साल तक का बीमा कराना होगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। 

आदेश के मुताबिक चार पहिया वाहन का एक साथ तीन साल और दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पांच साल का बीमा एक साथ ही कराना होगा। दिल्ली परिवहन का इस आदेश के मुताबिक, एक सितंबर से जिन भी नए वाहनों की बुकिंग हुई है, खरीददारों को अपने चार पहिया वाहन के लिए बीमा की तीन साल की राशि और दोपहिया वाहन के लिए बीमा की पांच साल की राशि जमा करानी होगी। 

वरिष्ठ परिवहन अधिकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी परिवहन प्राधिकरणों को यह व्यवस्था लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सभी वाहन शोरूम डीलर को भी इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 

66 फीसदी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा नहीं 

देश में कुल 18 करोड़ से अधिक वाहन जब्त हैं। इसमें महज 6 करोड़ वाहन ऐसे है जो कि नियमित बीमा कराते हैं। 12 करोड़ यानि 66 फीसदी वाहन ऐसे है जो कि थर्ड पार्टी बीमा नहीं कराते है। वाहन का बीमा नहीं होने की वजह से सड़क हादसे की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को हर्जाना नहीं मिलता क्योंकि हादसे में शामिल वाहन का बीमा नहीं होता है। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो देश में रोजाना 1374 से ज्यादा सड़क हादसे होते है, जिसमें 400 लोगों की मौत हो जाती है।