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तीन अदालत ने सात लोगों को सुनायी सजा, हत्या के जुर्म में 2 को मिली उम्र कैद

नव-बिहार न्यूज नेटवर्क, भागलपुर। भागलपुर जिले के नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय नवगछिया की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत में सत्र वाद संख्या 745/ 13 के एक मामले में रंगरा थाना क्षेत्र के नीरज पंडित और शालो पंडित को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही ₹5000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस मामले में सूचक शैलेश पंडित के अनुसार 27 दिसंबर 2012 संध्या 4:00 बजे मकई खेत में पानी पटवन के दौरान दोषी पाए गए लोगों द्वारा पुलिस पंडित के कनपट्टी में गोली मारी गई थी। जिसे अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया द्वारा बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर किया गया था। जहां इलाज के दौरान पुलिस पंडित की मौत हो गई थी। इस मामले में अपर लोक अभियोजक श्री किशोर झा ने महती भूमिका निभाई । उनके अनुसार इस मामले में 12 गवाह होने अपनी गवाही भी दी।

इधर एक अलग मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय की ही दूसरी अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने सत्र वाद संख्या 1081/13 जो नवगछिया थाना क्षेत्र की है इस मामले में महिला पारो देवी को अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास तथा 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में 15 मार्च 2013 को बिंदू देवी ने अपने पति अधिवक्ता लिपिक अशोक सिंह के अपहरण का मामला दर्ज कराया था जो अब तक लापता है सूचक के अनुसार राजेंद्र कॉलोनी स्थित किराए के मकान से पारो देवी अपना कागजात दिखाने के लिए अधिवक्ता लिपिक अशोक सिंह को बुला कर ले गई थी । उसके बाद से वह अब तक लापता है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक रविंद्र पासवान ने बताया की कुल 10 गवाहों ने गवाही दी है।

इसके अलावे व्यवहार न्यायालय नवगछिया स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने जमीन हड़पने की नियत से सादे दो स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करने के जुर्म में 4 लोगों को 2 साल कैद और 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला खरीक थाना क्षेत्र के भवनपुरा पंचायत अंतर्गत मैरचा गांव का है।