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एक व्यक्ति दो पदों पर लड़ सकता है पंचायत चुनाव


पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति अधिकतम दो पदों पर चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए उसे अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा और उसका अनुमान्य शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा। इस बार नामांकन में अभ्यर्थी को तीन शपथ पत्र देने होंगे। जिला परिषद सदस्य के पद के लिए अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ और शेष पदों के लिए प्रखंड कार्यालय में बीडीओ के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया के संबंध में आरओ को प्रशिक्षण भी दिया गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 11 बजे से संध्या चार बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं मतदान सुबह सात बजे से संध्या 5 बजे तक होगा।
कौन हो सकता है प्रस्तावक और कौन नहीं :
आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय, अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र या अन्य कर्मी, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी आदि, कार्यरत गृहरक्षक, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सरकारी अधिवक्ता जो सरकार द्वारा प्रतिधारण शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये लोग प्रस्तावक नहीं हो सकते। वहीं सरकारी लोक अभियोजक वेतनभोगी सरकारी सेवक हैं, इसलिए ये भी प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं। किंतु सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृहरक्षक प्रस्तावक हो सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक प्रस्तावक हो सकते हैं। इसके अलावा किसी पद विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा। जो स्वयं अभ्यर्थी है उसी निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा। प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
ये नहीं लड़ सकते चुनाव
आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय, अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र या अन्य कर्मी, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत, पदस्थापित, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी आदि, कार्यरत गृहरक्षक आदि।