नवगछिया स्थित व्याहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र मिश्र की अदालत ने अवैध हथियार रखने के अपराध में 25 नवम्बर को एक व्यक्ति को दो वर्ष सश्रम कारावास तथा तीन हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है।
यह सजा खरीक थाना क्षेत्र के अभियुक्त जमालदीपुर निवासी अरविंद यादव पिता ब्रह्मदेव यादव को सुनाई गयी है। मामला खरीक थाना कांड संख्या 73/13 दिनांक 31 मई का है। जब खरीक थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने अभियुक्त को दो कट्टा व छह कारतूस के साथ निरंजन नगर में निरंजन मण्डल के घर के समीप शिव मंदिर के पास से सड़क पर पकड़ा था।
न्यायालय ने इस मामले में दो सश्रम कारावास के साथ तीन हजार जुर्माना भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। इस मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामबदन कुमार चौधरी ने बहस मे हिस्सा लिया।
यह सजा खरीक थाना क्षेत्र के अभियुक्त जमालदीपुर निवासी अरविंद यादव पिता ब्रह्मदेव यादव को सुनाई गयी है। मामला खरीक थाना कांड संख्या 73/13 दिनांक 31 मई का है। जब खरीक थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने अभियुक्त को दो कट्टा व छह कारतूस के साथ निरंजन नगर में निरंजन मण्डल के घर के समीप शिव मंदिर के पास से सड़क पर पकड़ा था।
न्यायालय ने इस मामले में दो सश्रम कारावास के साथ तीन हजार जुर्माना भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। इस मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी रामबदन कुमार चौधरी ने बहस मे हिस्सा लिया।
