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जी ग्रुप के मालिक की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

जी न्यूज चैनल में खबर रोकने के एवज में पैसे मागे जाने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सुभाष चंद्रा व पुनीत गोयनका को अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 14 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। चंद्रा और गोयनका को इस शर्त पर ये राहत दी गई है कि वे पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। दोनों इस बात पर
राजी हैं कि वे 8 दिसंबर से पुलिस जांच में शामिल होंगे।
जी ग्रुप के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि चंद्रा और गोयनका को कोर्ट ने राहत दी है। इस केस में ग्रुप के दोनों संपादकों को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है। वे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस सुभाष चंद्रा और दोनों संपादकों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है।
गौरतलब है कि पुलिस ने सांसद नवीन जिंदल की कंपनी की शिकायत पर जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर आहलुवालिया के खिलाफ साजिश रचने व वसूली करने का आपराधिक मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि दोनों संपादकों ने कोल आवंटन से संबंधित खबरें नहीं दिखाने के लिए बतौर विज्ञापन सौ करोड़ रुपये की मांग की।