महिलाओं को अधिकार और सुरक्षा के लिए कानूनी जानकारी होना है जरूरी - ज्योति कुमारी
राजेश कानोड़िया (नव-बिहार समाचार), नवगछिया (भागलपुर)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को प्रखंड के मध्य विद्यालय धरहरा में महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव न्यायाधीश ज्योति कुमारी ने महिलाओं को सफल बनाने के लिए संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने हक के लिए कानून की जानकारी जरूरी है। यदि किसी महिला के पति द्वारा घरेलू हिंसा किया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। किसी महिला आरोपी को शाम 6:00 बजे के बाद या सुबह 6:00 बजे से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो वह भी कानून के खिलाफ है। धारा 160 के अनुसार अगर किसी महिला से पूछताछ भी करनी है तो उसके लिए एक महिला कांस्टेबल या उस महिला के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी होना जरूरी है। विवाह के समय या उसके बाद लड़के के परिवार वाले या वह लड़का खुद ही दहेज की मांग करता है तो लड़की के परिवार वालों को मजबूरी में दहेज देने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ दहेज शर्मा, मुखिया रंज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार शिकायत बिहारी सिंह, कल दर्ज करा सकती हैं। इससे परिवार वालों को जेल के साथ-साथ भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है।