अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय लोक अदालत ने मजदूरों को दी श्रम कार्ड की दी जानकारी
नगर पंचायत कहलगांव परिसर में हुआ जागरूकता शिविर का आयोजन
कन्हैया खंडेलवाल (नवबिहार समाचार), भागलपुर।अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय कहलगांव के तत्वाधान में सब जज श्री अमित कुमार शर्मा एवम मुंसिफ शिल्पा प्रशांत मिश्रा के निर्देशन में पैनल अधिवक्ता श्री छोटे लाल उपाध्याय और श्री गौरव कुमार, पीएलवी ने नगर पंचायत के सफाई कर्मीयों को दी जानकारी।
नालसा कार्य योजना के आलोक मे आज 01 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कहलगांव नगर पंचायत परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जागरूकता शिविर में शिरकत करते हुए पैनल अधिवक्ता श्री छोटेलाल उपाध्याय ने बताया कि मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए दुनिया भर में हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस (National Labour Day) मनाया जाता है। लोकप्रिय रूप से 'May Day' के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति 19 वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिक संघ आंदोलन में हुई जोकि विशेष रूप से आठ घंटे का आंदोलन था।
1889 में, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस ने एक महान अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। जिसमें उन्होंने मांग की कि श्रमिकों से दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एक मई को अवकाश घोषित किया जाएगा।
भारत में मजदूर दिवस
भारत ने 1 मई, 1923 को चेन्नई में मजदूर दिवस मनाना शुरू किया । इसे 'कामगार दिवस', 'कामगार दिन' और 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को पहली बार लेबर किसान पार्टी ऑफ़ हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था, और इसे देश में राष्ट्रीय अवकाश माना जाता है। इस दिन, दुनिया भर के लोग श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए मार्च और विरोध प्रदर्शन करके इस दिन को मनाते हैं। जागरूकता फैलाने के लिए कई देशों में इस दिन को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाता है। इस अवसर पर पारा लीगल वोलंटियर श्री गौरव कुमार ने कहा की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा मजदूरों के उत्थान के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाया गया है। ई श्रम कार्ड उनमें से एक है । वैसे श्रमिक जिनका ई श्रम कार्ड नहीं बना है वह समिति के बैनर तले इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होने बताया कि आगामी 13 मई को न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आप बैंक, बिजली, पानी से जुडे मामले का निपटारा करवा सकते हैं।
कार्यक्रम के प्रारंभ में पैनल अधिवक्ता द्वारा श्रमिकों से जुड़े कानूनी मामले के संबध से जुड़ी शंका का निदान किया गया और उनके अधिकार एवम कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया गया।
नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार ने समिति द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की।
कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अध्यक्ष श्री संजीव कुमार ने बताया कि नगर पंचायत के कर्मी ही कहलगांव के रीढ़ हैं। मजदूर संगठन का लाल झंडा उनके बलिदान का प्रतीक माना जाता है। मौके पर प्राधिकार के श्री मनीष पांडे, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री नीरज कुमार साह, श्री सनोज चौधरी , रीता देवी, श्री ब्रजेश कुमार के साथ-साथ सैकड़ों की संख्या में कर्मी मौजूद थे। सफाई कर्मियों ने खुशी जाहिर करते हुए यह बतलाया कि पहली बार अनुमंडल विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायालय की ओर से नगर पंचायत में कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है।