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सुप्रीम कोर्ट का कारोबारियों को झटका, पटाखा बिक्री से नहीं हटेगा बैन

नई दिल्ली । एक नवंबर तक दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे व्यापारियों को झटका लगा है। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर से बैन हटाने से इन्कार कर दिया। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से उसके नौ अक्टूबर के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी।

बुधवार को अदालत से व्यापारियों ने इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि वे पटाखे खरीदने में काफी पूंजी लगा चुके हैं और यदि प्रतिबंध जारी रहा, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बैन अगली सुनवाई तक लागू रहेगा।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एक नवंबर के बाद शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी।