सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर दायर याचिका को खारिज
नव-बिहार समाचार। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को कहा है कि वे पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया गया कि, जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि, आप पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हमलोगों के पक्ष में फैसला दिया है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि, हम गणना नहीं करवाएंगे। यह तो सबके फायदे के लिए करवाया जा रहा है। हम तो पहले ही बता दिए हैं कि, यह जाती आधारित गणना है न कि जनगणना। हमलोग इससे जानना चाहते हैं कि, बिहार के लोगों की आर्थिक स्तिथि क्या है, उसी के हिसाब से बजट भी लाया जाएगा।