आज से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगी रोक, भरना होगा जुर्माना
नव-बिहार समाचार, भागलपुर। आज से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को प्रभावी कर दिया गया है। इसके बावजूद अगर प्लास्टिक का थैला लेकर आप आज से चले तो 500 रु. जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही पटना समेत पूरे बिहार में भी शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लग गयी है। अब प्लास्टिक के थैले में समान लेकर चलने वालों से 500 रु.जुर्माना वसूला जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने प्लेट, कटोरी, बैनर, छोटे-बड़े झंडे, पोस्टर, सजावट सहित अन्य सामग्री बेचने, भंडार करने और घर में रखने पर पकड़े जाने पर पांच साल की जेल, एक लाख रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। 19 तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू है।
नगर के एक अधिकारी के मुताबिक नगर के हर वार्ड से प्रतिदिन भारी मात्रा में कूड़ा-कचरा निकलता है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री का कूड़ा-कचरा ज्यादा निकलता है। इसको लेकर शहर में बिक्री, यातायात और उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। शहरी क्षेत्र के मॉल, होटल, किराना व मुर्गा के दुकान, सड़क पर वेंडर सहित सभी वार्डों में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को पकड़ने के लिए टीम बनाई है।