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चारा घोटाला: लालू प्रसाद को मिली साढ़े तीन साल जेल और 5 लाख अर्थदंड की सजा

नव-बिहार न्यूज नेटवर्क, रांची। बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 3.5 साल की सजा सुनाई है. लालू को सजा के पांच लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना नहीं देने पर लालू को 6 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है.

इसके साथ ही कोर्ट ने दूसरे दोषी जगदीश शर्मा को 8 साल की सजा के साथ 10 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया. जुर्माना नहीं देने पर जगदीश शर्मा को एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है. साथ  ही अन्य दोषियों फूलचंद, आरके राना और महेश को 3.5 साल की सज़ा सुनाई है.

इससे पहले लालू सहित मामले के दस अभियुक्तों की सजा पर शुक्रवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान लालू यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होटवार जेल से पेशी हुई. जस्टिस शिवपाल सिंह ने आज (शनिवार को) दोपहर दो बजे से बचे 6 आरोपियों सजा पर सुनवाई की.

लालू को सजा सुनाए जाने से पहले पटना में आरजेडी की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई. पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर आयोजित इस बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई.