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बिहार में अब होम्योपैथिक चिकित्सक 67 की उम्र में होंगे रिटायर

नव-बिहार न्यूज नेटवर्क, पटना (NNN) : बिहार के होमियोपैथिक चिकित्सक भी अब 67 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे. साथ ही उन्हें भी एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही अन्य सुविधाएं भी दी जायेंगी. इस तरह का निर्देश पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी एवं न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

गौरतलब हो कि होमियोपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृति से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ के न्यायाधीश वीएन सिन्हा ने इन चिकित्सकों की सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी. एकलपीठ के उसी आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा खंडपीठ में अपील दायर किया गया था.

मामले में चिकित्सकों के अधिवक्ता दीनू कुमार द्वारा अदालत कोे यह बताया गया कि राज्य के एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृति की आयु सरकार ने 67 साल कर दी है. वहीं होमियोपैथिक डाक्टरों की सेवानिवृति की उम्र 60 से 62 वर्ष करने संबंधी एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है. राज्य सरकार द्वारा होमियोपैथिक डाक्टरों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है. खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया कि ऐलोपैथिक चिकित्सकों की भांति होमियोपैथिक चिकित्सक भी 67 साल की उम्र में सेवानिवृत करेंगे एवं उन्हें भी वे सारी सुविधाएं दी जाये, जो ऐलोपैथिक चिकित्सकों को दी जा रही है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया.