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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, धर्म और जाति पर वोट मांगने को बताया गैरकानूनी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने को गैरकानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की सांविधानिक पीठ ने कहा कि धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। उसकी इस प्रकृति को बनाए रखना चाहिए।

धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते उम्मीदवार 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार वोट मांगने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष अभ्यास है और यह प्रक्रिया हमेशा जारी रहनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति और भगवान के बीच रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। इस रिश्ते में राज्यों को हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिंदुत्व केस में सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित देश के पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कोर्ट हिंदुत्व मामले से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी और उसी दौरान यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है।