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देश भर के हाईवे पर भी अब नहीं मिलेगी शराब

नईदिल्ली : बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किए गये शराबबंदी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईवे पर चल रहे सभी शराब के दुकान को बंद करने का आदेश दिया है.  हरियाणा समेत देश के सभी राज्यों में हाईवे पर शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि  31 मार्च तक हाईवे के किनारे सभी शराब के दुकानों को बंद करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 9 सितम्बर 2015 को भी यह संकेत दिया था कि जल्द ही हाईवे के किनारे खुले सभी शराब दुकानों को बंद किया जा सकता है.

इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे. न्यायालय ने कहा कि एक बार ‘लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर’ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इसलिए केंद्र देशभर में स्कूली बच्चों में शराब और मादक पदार्थों की लत और उनके इस्तेमाल पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाए.

बता दें कि हाईवे पर बढती दुर्घटनाओं में ड्रिंक एंड ड्राइव भी बहित बड़ी वजह है.  अक्सर ट्रक या बस ड्राईवरों को हाईवे स्थित शराब की दुकान पर अड्डा जमाते देखा गया है. जहाँ वो जैम कर शराब पिटे थे फिर गाड़ी चलाते थे. इससे दुर्घटनाएं हो जाया करती थी. या हमेशा खतरा बना रहता था.  अगर इस मामले को गंभीरता से लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत बड़ा स्ट्रोक है. हाईवे पर चलने वाले सभी शराब दुकानों को हटाने के निर्देश के बाद रोड एक्सीडेंट के मामलों में भी कमी आ सकती है.