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पांच आरोपियों को मिली दो दो साल कारावास की सजा

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नवगछिया, भागलपुर : आर्म्स एक्ट के पांच आरोपियों को मिली दो साल कारावास और ढाई हजार अर्थदंड की सजा, व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एसके गुप्ता की अदालत ने सुनाई यह सजा, शोभन मंडल गोपाल उर्फ़ गुग्गा बाले झा शत्रुघ्न मंडल और इंद्रदेव मंडल को सुनायी गयी सजा, घटना पहली जनवरी 2003 की, जब लत्तीपुर जमालदीपुर के निरंजन नगर से पुलिस ने बरामद किया था भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र।