नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित एसडीजेएम धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने बुद्धवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो व्यक्तियों को दी दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा तथा 3 हजार नगद जुर्माना की सजा सुनाई है। नगद जमा नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी के अनुसार यह सजा गोपालपुर थाना कांड संख्या 179/99 के तहत सुनाई गयी है।