नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 22 फरवरी को आर्म्स एक्ट के एक मामले में तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी राम चंद्र ठाकुर ने बताया कि बिहपुर थाना कांड संख्या 138/12 के जीआर संख्या 458/12 के तहत एसडीजेएम धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत में खगडिया जिला के बेला बेलदौर निवासी ज्योतिष शर्मा को दो वर्ष सश्रम कारावास तथा पाँच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
वहीं इस मामले में खगड़िया जिला के परवत्ता नवटोलिया निवासी पप्पू शर्मा और बिहपुर के हरियो निवासी सच्चिदा नन्द सिंह को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा छह हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 23 अप्रेल 2012 को भवानीपुर ओपी के प्रभारी सुदीन राम ने नगरपाड़ा स्थित तिनगछिया बांध पर तीनों आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था।