नवगछिया की एक अदालत में हत्या के एक मामले पर 26 वर्ष बाद फैसला हुआ। जिसमें हत्या के आरोपी चचेरा भाई को अदालत ने दोषी करार कर दिया ।
जानकारी के अनुसार नवगछिया न्यायालय में सत्र वाद संख्या 710/88 के मामले में खरीक थाना क्षेत्र के तेलघी निवासी वरुण सिंह को नवगछिया स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तदर्थ निरंजन सिंह की अदालत ने हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है।
इस मामले की सूचक गौरी देवी ने अपने पति रामानन्द सिंह की 1 जनवरी 1987 की रात चचेरे भाई द्वारा घर के दरवाजे पर पिस्तौल से गोली मार कर हत्या करने का आरोप लगाया था। जिसमें कुल नौ गवाह का समर्थन मिला। जिसमें अभियोजन पक्ष से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानन्द साह ने भाग लिया ।
