रेलवे एक जुलाई से अपने टिकटों के रिफंड के नियमों में बदलाव करने जा
रहा है। रेलवे बोर्ड ने नियमों में संशोधन के आदेश सभी जोनल मुख्यालयों को
जारी भी कर दिए हैं।
रेलवे बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक टिकट कैंसिलेशन के समय कटने वाला सर्विस चार्ज हटाया जा सकता है।
अभी शयनयान व एसी श्रेणी में कैंसिलेशन के लिए पांच रुपये तक सर्विस चार्ज कट रहा है।
नए नियम पर अमल हुआ तो रेलवे ट्रेन छूटने के 48 घंटे के भीतर और छह घंटे पहले तक कंफर्म टिकट के निरस्तीकरण पर एसी प्रथम व एक्जक्यूटिव श्रेणी का 120 रुपये, एसी द्वितीय व फर्स्ट क्लास का सौ रुपये, एसी तृतीय, एसी तृतीय इकॉनोमी व एसी चेयरकार का 90 रुपये और शयनयान श्रेणी का 60 व सेकेंड श्रेणी का 30 रुपये की सीधी कटौती होगी।
रेलवे ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद कन्फर्म टिकट पर रिफंड न देने पर भी विचार कर रहा है।
रेलवे बोर्ड के अपर महानिदेशक जनसंपर्क एके सक्सेना का कहना है कि वर्तमान में रिफंड व्यवस्था को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए इसके कुछ नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
इसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा। जल्द ही संशोधन की सूचना जारी की जाएगी।
रेलवे बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक टिकट कैंसिलेशन के समय कटने वाला सर्विस चार्ज हटाया जा सकता है।
अभी शयनयान व एसी श्रेणी में कैंसिलेशन के लिए पांच रुपये तक सर्विस चार्ज कट रहा है।
नए नियम पर अमल हुआ तो रेलवे ट्रेन छूटने के 48 घंटे के भीतर और छह घंटे पहले तक कंफर्म टिकट के निरस्तीकरण पर एसी प्रथम व एक्जक्यूटिव श्रेणी का 120 रुपये, एसी द्वितीय व फर्स्ट क्लास का सौ रुपये, एसी तृतीय, एसी तृतीय इकॉनोमी व एसी चेयरकार का 90 रुपये और शयनयान श्रेणी का 60 व सेकेंड श्रेणी का 30 रुपये की सीधी कटौती होगी।
रेलवे ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद कन्फर्म टिकट पर रिफंड न देने पर भी विचार कर रहा है।
रेलवे बोर्ड के अपर महानिदेशक जनसंपर्क एके सक्सेना का कहना है कि वर्तमान में रिफंड व्यवस्था को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए इसके कुछ नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
इसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा। जल्द ही संशोधन की सूचना जारी की जाएगी।