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अकेली महिला को घर में घुस कर पीटने पर मिली जेल की सजा

नवगछिया थाना क्षेत्र के मक्खातकिया निवासी धनेशर ठाकुर को नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने अकेली महिला को घर में घुस कर पीटने पर छह माह जेल की सजा सुनायी है |

जानकारी के अनुसार यह मामला 2 मई 2009 का है | जिसमें मक्खातकिया निवासी धनेशर ठाकुर पर भादवि की धारा 448,341,323 और 504 के तहत माला देवी के घर में घुस कर मारपीट करने का मामला नवगछिया थाना कांड संख्या 79/09 दर्ज हुआ था |इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन का पक्ष एपीओ राम चंद्र ठाकुर ने रखा था |