नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र एंव जिला न्यायाधीश पंचम चंद्रमा सिंह की अदालत ने 8 मई को हत्या के
एक अपराध में छह के खिलाफ दोष सिद्ध किया। इस मामले में अदालत 16 मई को अपना फैसला सुनाएगी। घटना 30
सितंबर 1995 की है।
मुरली चंद्रखरा निवासी मुक्ति सिंह भतीजा प्रमोद मंडल के साथ केस की पैरवी करने नवगछिया न्यायालय जा रहे थे कि मुरली चौक के पास प्रमोद मंडल रुक गए। 12 लोगों ने उसे घेर कर गोली मार कर हत्या कर दी। हत्या की प्राथमिकी प्रमोद मंडल के बयान पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में गांव के ही कैलाश मंडल, दिलीप मंडल, भगवान मंडल, लालमनी मंडल, सकलदीप मंडल, महेश मंडल, जगली मंडल और लालमोहन मंडल सहित 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। न्यायालय में मामले की सुनवाई छह लोगों के विरुद्ध की गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए जनार्दन मंडल, बालेश्वर मंडल, दिलीप मंडल को धारा 302 भदवि व आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। लालमोहन मंडल, लालमनी मंडल, विभाष मंडल को धारा 302-34 भदवि मे दोषी पाया। 16 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गए। न्यायालय की ओर से छह गवाहों ने अपनी गवाही दी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में हिस्सा लिया।
मुरली चंद्रखरा निवासी मुक्ति सिंह भतीजा प्रमोद मंडल के साथ केस की पैरवी करने नवगछिया न्यायालय जा रहे थे कि मुरली चौक के पास प्रमोद मंडल रुक गए। 12 लोगों ने उसे घेर कर गोली मार कर हत्या कर दी। हत्या की प्राथमिकी प्रमोद मंडल के बयान पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में गांव के ही कैलाश मंडल, दिलीप मंडल, भगवान मंडल, लालमनी मंडल, सकलदीप मंडल, महेश मंडल, जगली मंडल और लालमोहन मंडल सहित 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। न्यायालय में मामले की सुनवाई छह लोगों के विरुद्ध की गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए जनार्दन मंडल, बालेश्वर मंडल, दिलीप मंडल को धारा 302 भदवि व आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। लालमोहन मंडल, लालमनी मंडल, विभाष मंडल को धारा 302-34 भदवि मे दोषी पाया। 16 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गए। न्यायालय की ओर से छह गवाहों ने अपनी गवाही दी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में हिस्सा लिया।