नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र एंव
जिला न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केसरी की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन शादी करने के अपराध में एक अपराधी को पाँच
वर्ष की सजा सुनाई है ।
यह सजा नवगछिया थाना क्षेत्र के नवादा निवासी बरूण कुमार मंडल के खिलाफ सुनाई गई। घटना दो जून वर्ष 2010 की है। जब नवादा निवासी सुनीता देवी उम्र 13 वर्ष का अपहरण कर लिया था। घटना की प्राथमिकी लड़की के पिता नवादा निवासी ध्रूव मंडल ने नवगछिया थाना में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में गांव के ही बरूण मंडल को नामजद आरोपी बनाया गया था।
वर्ष की सजा सुनाई है ।
यह सजा नवगछिया थाना क्षेत्र के नवादा निवासी बरूण कुमार मंडल के खिलाफ सुनाई गई। घटना दो जून वर्ष 2010 की है। जब नवादा निवासी सुनीता देवी उम्र 13 वर्ष का अपहरण कर लिया था। घटना की प्राथमिकी लड़की के पिता नवादा निवासी ध्रूव मंडल ने नवगछिया थाना में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में गांव के ही बरूण मंडल को नामजद आरोपी बनाया गया था।