नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी
अभिजीत कुमार की अदालत ने सड.क जाम करने के एक
मामले में शनिवार को नौ लोगो को तीन माह के कारावास तथा दो दो सौ रुपये अर्थ दंड
की भी सजा दी है |
जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 के सितंबर माह में नवगछिया प्रखण्ड के गरैया पंचायत में नवगछिया के तत्कालीन अंचलाधिकारी ललित कुमार दास का बाढ. राहत देने की मांग को लेकर घेराव किया था. साथ ही गरैया चौक पर सड़क को जाम कर दिया था, जिससे यातायात घंटो प्रभावित रहा था. इस मामले को लेकर तत्कालीन सीओ द्वारा भादवि की धारा 143, 341, 283/34 के तहत परवत्ता थाना में कांड संख्या 57/08 दर्ज कराया गया था | इसी मामले में नवगछिया की अदालत द्वारा थाना क्षेत्र के गैरेया निवासी विलास ठाकुर, लोधाय साह, कैलाश मंडल, पोलो यादव, राकेश मंडल, नागे मंडल, तागे मंडल, वरुण यादव एवं हरी मंडल कुल नौ लोगों को तीन माह के कारावास की सजा दी है. प्रत्येक को दो-दो सौ रुपये अर्थ दंड भी दिया गया है. अर्थ दंड न देने की स्थिति में 15 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. इस मामले में सरकार की ओर से रामचंद्र ठाकुर ने अभियोजन का संचालन किया.
की भी सजा दी है |
जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 के सितंबर माह में नवगछिया प्रखण्ड के गरैया पंचायत में नवगछिया के तत्कालीन अंचलाधिकारी ललित कुमार दास का बाढ. राहत देने की मांग को लेकर घेराव किया था. साथ ही गरैया चौक पर सड़क को जाम कर दिया था, जिससे यातायात घंटो प्रभावित रहा था. इस मामले को लेकर तत्कालीन सीओ द्वारा भादवि की धारा 143, 341, 283/34 के तहत परवत्ता थाना में कांड संख्या 57/08 दर्ज कराया गया था | इसी मामले में नवगछिया की अदालत द्वारा थाना क्षेत्र के गैरेया निवासी विलास ठाकुर, लोधाय साह, कैलाश मंडल, पोलो यादव, राकेश मंडल, नागे मंडल, तागे मंडल, वरुण यादव एवं हरी मंडल कुल नौ लोगों को तीन माह के कारावास की सजा दी है. प्रत्येक को दो-दो सौ रुपये अर्थ दंड भी दिया गया है. अर्थ दंड न देने की स्थिति में 15 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. इस मामले में सरकार की ओर से रामचंद्र ठाकुर ने अभियोजन का संचालन किया.