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हत्या के जुर्म में तीन लोगों को मिली आजीवन कारावास की सजा

नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने 31 मई को हत्या के जुर्म में तीन लोगों आजीवन कारावास की सजा सुनाई | जिसके साथ ही पाँच पाँच हजार का आर्थिक
जुर्माना भी किया है |
जानकारी के अनुसार खरीक थाना क्षेत्र के लोकमानपुर बहियार में 12 जनवरी 2008 को दिन के दो बजे रामदेव मण्डल की हत्या हुई थी | जिसमें लोकमानपुर गाँव के ही बूचो मण्डल, सूर्य नारायण मण्डल और लालों मण्डल के खिलाफ भादवि की धारा 302, 149 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मृतक के पुत्र शंभू मण्डल ने खरीक थाना में कांड संख्या 17/08 दर्ज कराया था |
इस मामले में 12 लोगों की गवाही तथा सुनवायी के बाद धारा 302 और 149 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने 31 मई को तीनों को आजीवन कारावास के साथ पाँच हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी | इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त बूचो मण्डल को अलग से तीन वर्ष कारावास तथा पाँच हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है | इस मामले के संचालन और बहस में अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने भाग लिया |