राकेश राय ने हत्याकांड के गवाह पर किया गया था जानलेवा हमला
नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गाँव निवासी राकेश राय को नवगछिया की एक अदालत ने सात साल कारावास तथा दस हजार आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है |
जानकारी के अनुसार नवगछिया के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमा सिंह की अदालत ने गुरुवार को खरीक थाने के एक हत्या के प्रयास मामले में खरीक थाना के तुलसीपुर गांव निवासी राकेश राय को सात वर्ष कारवास की सजा दी है. खरीक थाना कांड संख्या 7/11 और सत्र वाद संख्या 999/11 के मामले में न्यायाधीश ने सम्यक सुनवाई के बाद भादवि की धारा 307/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था .
सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद राकेश राय को धारा 307/34 में सात साल और 10 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी. अर्थ दंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 27 आर्म्स एक्ट में भी तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोनों सजा साथ- साथ चलेंगी.
न्यायालय सूत्रों के अनुसार वर्ष 1997 में हुए तुलसीपुर के गोलू हत्याकांड में राकेश राय नामजद आरोपी है. इस हत्याकांड के गवाह तुलसीपुर के शिक्षक नवीन राय पर राकेश राय ने 12 जनवरी 2011 को गोली मार कर जानलेवा हमला किया था. संध्या के समय जब शिक्षक नवीन कुमर अपने बथान पर दूध दूह रहे थे, तो उसी समय उजले रंग के बोलेरों से चार अन्य व्यक्तियों के साथ पहुंचे राकेश राय ने नवीन कुमर पर गोली चला दी थी. गोली नवीन के छाती होकर गाय के बछडे. को जा लगी थी.नवीन को इलाज के लिए भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया गया था. लंबे इलाज के बाद नवीन कुमर की जान बच पायी थी. उक्त मामले में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह कर रहे थे.
नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गाँव निवासी राकेश राय को नवगछिया की एक अदालत ने सात साल कारावास तथा दस हजार आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है |
जानकारी के अनुसार नवगछिया के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमा सिंह की अदालत ने गुरुवार को खरीक थाने के एक हत्या के प्रयास मामले में खरीक थाना के तुलसीपुर गांव निवासी राकेश राय को सात वर्ष कारवास की सजा दी है. खरीक थाना कांड संख्या 7/11 और सत्र वाद संख्या 999/11 के मामले में न्यायाधीश ने सम्यक सुनवाई के बाद भादवि की धारा 307/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था .
सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद राकेश राय को धारा 307/34 में सात साल और 10 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी. अर्थ दंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 27 आर्म्स एक्ट में भी तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोनों सजा साथ- साथ चलेंगी.
न्यायालय सूत्रों के अनुसार वर्ष 1997 में हुए तुलसीपुर के गोलू हत्याकांड में राकेश राय नामजद आरोपी है. इस हत्याकांड के गवाह तुलसीपुर के शिक्षक नवीन राय पर राकेश राय ने 12 जनवरी 2011 को गोली मार कर जानलेवा हमला किया था. संध्या के समय जब शिक्षक नवीन कुमर अपने बथान पर दूध दूह रहे थे, तो उसी समय उजले रंग के बोलेरों से चार अन्य व्यक्तियों के साथ पहुंचे राकेश राय ने नवीन कुमर पर गोली चला दी थी. गोली नवीन के छाती होकर गाय के बछडे. को जा लगी थी.नवीन को इलाज के लिए भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया गया था. लंबे इलाज के बाद नवीन कुमर की जान बच पायी थी. उक्त मामले में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह कर रहे थे.