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17 वर्षों से आरोपी के अभाव में लटका है कोर्ट में मामला

नवगछिया के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्र की अदालत ने ट्रेक्टर से कुचल कर हत्याकांड के आरोपी के पता की जांच करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामशंकर राय को सात दिन का समय दिया।

यह मामला 17 वर्ष पहले का है। तेज गति से चल रही ट्रैक्टर के नीचे दबने से नवगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में मिल्की निवासी सोने शर्मा एवं शिव चरण शर्मा की मौत हो गई थी। घटना 14 जनवरी वर्ष 96 की है। गांव के ही रामप्रकाश शर्मा के बयान पर नवगछिया थाना मे प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में ट्रैक्टर चालक को नामजद आरोपी बनाया गया था। ट्रैक्टर मालिक थाना क्षेत्र के धोबिनिया निवासी चौधरी यादव है। इस कांड के अनुसंधानकर्ता तत्कालीन थानाध्यक्ष महेश कुमार थे । उन्होंने अपने अनुसंधान में ट्रैक्टर ड्राइवर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिरजानहाट निवासी दिलीप कुमार पांडेय को आरोपी बनाया।
अनुसंधानकर्ता ने न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आरोप पत्र भी समर्पित किया। मामले के सुनवाई के दौरान दिलीप की गिरफ्तारी के लिए कई बार वांरट निर्गत किया गया था। किंतु पुलिस आरोपी को न्यायालय में उपस्थित नहीं करा पाई। न्यायालय ने मोजाहिदपुर थाना को वारंट तामिला कराने का निर्देश दिया। मोजाहिदपुर थाना के इंसपैक्टर जमील असगर ने इस संबंध मे न्यायालय को बताया कि मिरजानहाट मे दिलीप कुमार पाण्डेय नामक कोई व्यक्ति नहीं है। इस संबंध मे उन्होंने वार्ड पार्षद का हलफनामा भी न्यायालय में दायर किया। न्यायिक दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी से पूछा कि यदि वह व्यक्ति मिरजानहाट मे नहीं रहता है तो कैसे अनुसंधानकर्ता आरोप पत्र में उसका पता लिख दिया। अनुसंधानकर्ता की लापरवाही से 17 वर्ष से न्यायालय अंधेरे मे तीर चलाती रही। इससे न्यायालय का समय भी बर्बाद हुआ। इसी संबंध में न्यायिक दंडाधिकारी ने एसडीपीओ को एक सप्ताह के अन्दर पता का जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।