व्यवहार न्यायालय नवगछिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत
कुमार की अदालत ने गोपालपुर रंगरा सहायक थाने के एक मामले में लत्तीपुर
दक्षिण पंचायत के मुखिया निरंजन मंडल एवं उसके पुत्र समेत कुल सात लोगों को
आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा दी है.
सभी को 25 वन बीए 35
आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सर्शम कारावास और पांच-पांच
हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन
माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजा पाने वालों में मुखिया
निरंजन सिंह उर्फ निरंजन मंडल, मुखिया पुत्र राजेश कुमार, विपिन सिंह, डिगा
मंडल, गौरीपुर निवासी संजय पटेल, नरकटिया निवासी शिव कुमार झा, रंगरा
सहायक थाना क्षेत्र के चंद्रखरा निवासी प्रदीप कुमार मंडल हैं. सभी
आरोपियों को वर्ष 2011 में रंगरा सहायक थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के
साथ संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की प्राथमिकी रंगरा
सहायक थाना में दर्ज की गयी थी.