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नवगछिया : हत्या के जुर्म में मिली आजीवन कारावास की सजा

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नवगछिया की एक अदालत ने सोमवार की शाम हत्या के जुर्म में एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है | जिसने अपने चाचा की हत्या चन्दा नहीं देने के कारण 13 फरवरी 2011 को कर दी थी |
यह घटना गोपालपुर थाना के सहायक थाना रंगरा चौक क्षेत्र अंतर्गत
ज्ञानी दास टोला, तिनटंगा करारी गाँव की है | जिसमें पटवारी महतो ने शराब पीकर अपने चाचा करीमन महतो से कुछ रुपये चन्दा के रूप में मांगा था | जिसका विरोध करने पर मौके पर ही थ्री नट पिस्टल से गोली मार कर कर हत्या कर दी थी |
इसी मामले में नवगछिया स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने 7 जनवरी को पटवारी महतो को दोषी पाने के बाद हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ पाँच हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी | साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कारावास और पाँच हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी | इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार सिंह ने भाग लिया था |