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सहारा का अनुरोध मानने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा ग्रुप के उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने निवेशकों संबंधी दस्तावेज सेबी के पास जमा करने के लिए और समय की मांग की थी।
गौरतलब है कि सेबी ने आरोप लगाया था कि सहारा समूह शीर्ष अदालत के 10 सितंबर के आदेश के बावजूद निवेशकों से संबंधित जानकारी उसे मुहैया नहीं करा रहा है। जबकि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह उसके अपनी दो कंपनियों द्वारा फुल कनवर्टिबल डिबेन्चर के जरिए निवेशकों से जुटाई गई पूंजी उन्हें तीन महीने के अंदर वापस
कर देगा।
न्यायालय ने इन कंपनियों के खिलाफ शेयर बाजार नियामक सेबी की कार्रवाई को सही करार देते हुए कंपनियों को ब्याज समेत निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है और यह रकम 24 हजार करोड़ रुपये के आसपास बनती है।